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संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद Important Articles of Indian Constitution

 

Important Articles of Indian Constitution



1. अनुच्छेद 1: - संघ का नाम और राज्य क्षेत्र


2. अनुच्छेद  3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन


3. अनुच्छेद 25:- अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता


4. अनुच्छेद 44:- नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता 


5. अनुच्छेद  45:- 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान


6. अनुच्छेद  51:- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना


7. अनुच्छेद  64 :- उप राष्‍ट्रपति का राज्‍य सभा का पदेन सभापति होना


8. अनुच्छेद  74:- राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद


9. अनुच्छेद  108 - कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक


10. अनुच्छेद  110:- "धन विधेयक" की परिभाषा


11. अनुच्छेद  112:- वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)


12. अनुच्छेद  124 - सर्वोच्च  न्‍यायालय की स्‍थापना और गठन 


13. अनुच्छेद 148:- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक


14. अनुच्छेद  155:- राज्यपाल की नियुक्ति


15. अनुच्छेद  161:- क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति


16. अनुच्छेद  163:- राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद व इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा।


17. अनुच्छेद  169:- राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन


18. अनुच्छेद 213:- राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति


19. अनुच्छेद  217:- उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें


20.  अनुच्छेद  226:- उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति


21.अनुच्छेद  233 जिला न्‍यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।


22. अनुच्छेद  243 (B): - पंचायतों का गठन


23. अनुच्छेद  243(C): - पंचायतों की संरचना


24. अनुच्छेद  243(G): - पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार


25. अनुच्छेद  243(K): - पंचायतों के चुनाव


26. अनुच्छेद नं 249:- राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति


27. अनुच्छेद नं 262:- अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय


28. अनुच्छेद नं 263:- अंतर-राज्यीय परिषद् के सम्बन्ध में प्रबंध


29. अनुच्छेद नं 266:- भारत की संचित निधि जिससे विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती


30. अनुच्छेद नं 275:- कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, केंद्र द्वारा  राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान


31. अनुच्छेद नं 300A: - विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना (संपत्ति का अधिकार)


32. अनुच्छेद:-312:- अखिल भारतीय सेवाएँ , राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है


33. अनुच्छेद नं 315:- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना


34. अनुच्छेद नं 320:- लोक सेवा आयोगों के कार्य



35. अनुच्छेद नं 324:- निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना , चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग की स्थापना।


36. अनुच्छेद संख्या 330:- लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण


37. अनुच्छेद संख्या 343 - संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी



38.  अनुच्छेद नं 352:- आपात की उद्घोषणा (राष्ट्रीय आपात) , राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा ,भारत या किसी भाग की सुरक्षा युद्ध , बाहरी आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फल स्वरुप खतरे में हो



39. अनुच्छेद नं 356:- राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान (राष्ट्रपति शासन), राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश।


40.  अनुच्छेद नं 360:- वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध


41. अनुच्छेद नं 368:- संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया।




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